Bihar Murgi Palan Yojana 2025: बिहार सरकार ने राज्य में मुर्गी पालन को बढ़ावा देने के लिए “समेकित मुर्गी विकास योजना 2025” शुरू की है। इस योजना के तहत किसानों और उद्यमियों को ब्रॉयलर मुर्गी पालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। अगर आप भी मुर्गी पालन व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आइए, इस योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें।
बिहार मुर्गी पालन योजना 2025: मुख्य बिंदु
योजना का नाम | समेकित मुर्गी विकास योजना 2025 |
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विभाग | बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग |
उद्देश्य | ब्रॉयलर मुर्गी पालन को बढ़ावा देना |
लाभार्थी | बिहार के किसान व उद्यमी |
आवेदन मोड | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | state.bihar.gov.in/ahd |
योजना के लाभ
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10,000 क्षमता वाले ब्रॉयलर फार्म की स्थापना पर अनुदान।
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बैंक लोन या स्व-वित्तपोषण के माध्यम से व्यवसाय शुरू करने का विकल्प।
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रोजगार के नए अवसर और किसानों की आय में वृद्धि।
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प्रशिक्षित उद्यमियों को प्राथमिकता।
पात्रता मानदंड
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आवेदक बिहार का निवासी होना चाहिए।
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कुक्कुट पालन का प्रशिक्षण प्रमाणपत्र (कम से कम 5 दिवसीय) होना आवश्यक है।
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भूमि का स्वामित्व या लीज एग्रीमेंट होना चाहिए।
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SC/ST उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान हैं।
आवश्यक दस्तावेज
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आधार कार्ड
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वोटर आईडी / पैन कार्ड
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जमीन के कागजात (खसरा, लगान रसीद)
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बैंक पासबुक / FD प्रूफ
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प्रशिक्षण प्रमाणपत्र
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जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
आवेदन प्रक्रिया
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ऑफिसियल वेबसाइट state.bihar.gov.in/ahd पर जाएँ।
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“समेकित मुर्गी विकास योजना 2025” के लिंक पर क्लिक करें।
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आधार नंबर या वोटर आईडी से रजिस्ट्रेशन करें।
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फॉर्म भरकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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सबमिट करने के बाद पावती संख्या नोट कर लें।
महत्वपूर्ण तिथियाँ
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आवेदन शुरू होने की तिथि: 25 मई 2025
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आवेदन की अंतिम तिथि: नोटिस जारी होने के 30 दिनों के भीतर
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चयन प्रक्रिया
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“पहले आओ, पहले पाओ” के आधार पर आवेदनों की जाँच की जाएगी।
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प्रशिक्षण प्रमाणपत्र वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी।
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चयनित लाभार्थियों को अनुदान राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष
बिहार मुर्गी पालन योजना 2025 राज्य के किसानों और युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है। इसके तहत 10,000 क्षमता वाले ब्रॉयलर फार्म स्थापित करने पर सरकार वित्तीय मदद करेगी। यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो समय रहते ऑनलाइन आवेदन करें।
👉 अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें: state.bihar.gov.in/ahd
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