Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: बिहार महिला सहायता योजना 2025 बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य तलाकशुदा महिलाओं और उन महिलाओं को सहायता प्रदान करना है, जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। इस योजना के तहत, सरकार जरूरतमंद महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने जीवन को नई दिशा दे सकें। योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इसके लिए सरकार ने आधिकारिक नोटिस जारी कर दिया है।
इस योजना के तहत, लाभार्थियों को एक निश्चित धनराशि प्रदान की जाती है, जो उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करती है। आवेदन करने के लिए, इच्छुक महिलाएं सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर सकती हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन करने का विकल्प उपलब्ध है। योजना से संबंधित पूरी जानकारी और आवेदन करने की प्रक्रिया जानने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इस योजना का लाभ उठाकर महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा सकती हैं।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 : Overviews
Post Name | Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025 |
Post Date | 10/01/2025 |
Post Type | Sarkari Yojana |
Scheme Name | अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला सहायता योजना |
Apply Mode | Offline |
Department | अल्पसंख्यक कल्याण विभाग |
Official Website | state.bihar.gov.in/minoritywelfare |
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025
बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित यह योजना अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: उद्देश्य
- आर्थिक रूप से कमजोर अल्पसंख्यक मुस्लिम तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाओं को सहायता प्रदान करना।
- उन्हें समाज में आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
- यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-2007 से शुरू की गई थी और 2025 में इसे अद्यतन किया गया है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: लाभ
- योजना के तहत महिलाओं को ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- पहले यह राशि ₹10,000 थी, जिसे अब बढ़ा दिया गया है।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: लाभ कौन ले सकता है?
योजना का लाभ निम्नलिखित शर्तें पूरी करने वाली महिलाएं ले सकती हैं:
- तलाकशुदा महिलाएं:
- कानूनी रूप से तलाकशुदा होना आवश्यक।
- परित्यक्ता महिलाएं:
- पति द्वारा 2 वर्षों से अधिक समय तक छोड़ा गया हो।
- पति का पूर्ण रूप से अपंग होना।
- आयु सीमा:
- महिला की आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो।
- आय सीमा:
- आवेदिका का वार्षिक पारिवारिक आय ₹4,00,000 से कम हो।
महत्वपूर्ण नोट:
- विधवा (बेवा) और मोसमात महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन:
- अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और फॉर्म भरें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर आवेदन पत्र भरें।
- जरूरी दस्तावेज़ जमा करें।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: आवश्यक दस्तावेज़
- आधार कार्ड।
- तलाक प्रमाण पत्र।
- पति द्वारा परित्याग का प्रमाण (यदि लागू हो)।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाता विवरण।
- निवास प्रमाण पत्र।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: आवेदन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन ऑफलाइन माध्यम से किए जाएंगे।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: आवेदन प्रक्रिया का विवरण
- आवेदन पत्र प्राप्त करें:
- आवेदिका को अपने जिले के अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जाकर आवेदन प्रपत्र लेना होगा।
- आवेदन पत्र भरें:
- आवेदन पत्र को सही और स्पष्ट तरीके से भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें:
- आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, तलाक प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आदि संलग्न करें।
- आवेदन जमा करें:
- भरा हुआ आवेदन पत्र और दस्तावेज़ अपने जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में जमा करें।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: इस प्रकार मिलेगा योजना का लाभ
- आवेदन जमा होने के बाद सभी दस्तावेज़ों और आवेदन की जांच की जाएगी।
- जांच प्रक्रिया पूरी होने पर पात्र महिलाओं को योजना के तहत मिलने वाली राशि प्रदान की जाएगी।
- राशि भुगतान:
- यह सहायता राशि सीधे आवेदिका के बैंक खाते में RTGS/DBT के माध्यम से भेजी जाएगी।
Bihar Mahila Sahayata Yojana 2025: संपर्क जानकारी
- अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय:
अपने जिला मुख्यालय में स्थित जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के कार्यालय से संपर्क करें। - टोल फ्री नंबर: 18003456123
- वेबसाइट: www.minoritywelfare.bih.nic.in
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